सोलर योजना,अब ग्रामीणों को मिलेगी बिजली के बिल से राहत

भारत सरकार द्वारा ग्रामीण इलाकों में सौर ऊर्जा के विस्तार तथा ग्रामीणों को सरलता से बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से  योजनाएं लागू की गई है, इस प्रकार की योजनाओं से ग्रामीणों को बिजली के बिल से भी राहत मिल सकेगी  भारत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है, जिनमें से प्रमुख हैं: 1. पीएम सूर्य घर योजना:- सरकार द्वारा परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अलांवा अब वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ाने और ग्रामीणों को हर महीने बिजली के बल से राहत प्रदान करने के उद्देश्य से पीएम सूर्य घर योजना लागू की गई है इस योजना के तहत, सरकार घरेलू छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए 60 फीसदी तक की सब्सिडी प्रदान करती है। पीएम सूर्य घर योजना क्या है? प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है, जिसके तहत घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य लोगों को फ्री में 300 यूनिट तक बिजली उपलब्ध कराना और बिजली बिल को कम करना है। योजना के लाभ: ✔ 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली ✔ सोलर पैनल लगाने पर 60% ...

बेटियों की शादी के लिए ₹55000 मिलेगा, सरकार द्वारा सहयोग

 सरकार द्वारा गरीब वर्ग के परिवारों की बेटियों के लिए शादी में सहायता के लिए राज्य स्तर पर अलग-अलग योजनाएं लागू की गई है इसके द्वारा उन्हें सहायता प्रदान की जाती है।

आईए जानते हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह में सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना और कन्या विवाह सहायता योजना जैसी योजनाओं के बारे में,-

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना-

इस योजना का उद्देश्य निर्धन परिवारों की कन्याओं, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस प्रकार के सामूहिक विवाहों का आयोजन करके विभिन्न समुदायों में सामंजस्य स्थापित करना और वैवाहिक आयोजनों  में आर्थिक समरूपता स्थापित करने का भी कार्य सरकार द्वारा किया जाता है

सामूहिक विवाह समारोह में विभिन्न धर्मों और समुदायों के रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह संपन्न कराए जाते हैं।

लाभ:

  • इस योजना के अंतर्गत कुल ₹51,000 की सहायता प्रधान की जाती है:
    • ₹35,000 वधू के बैंक खाते में दिये किए जाते हैं।
    • ₹10,000 उपहार सामग्री (जैसे कपड़े, बिछिया, पायल, बर्तन आदि) के लिए।
    • ₹6,000 विवाह आयोजन के लिए।

पात्रता:

  • परिवार की वार्षिक आय ₹2,00,000 से कम होनी चाहिए।
  • वधू की आयु कम से कम 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
  • उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना आवश्यक है।

आवेदन प्रक्रिया:

नगरीय निकाय (नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम), क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत स्तर पर पंजीकरण किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखें।

कन्या विवाह सहायता योजना

यह योजना भवन एवं अन्य कर्मकार कल्याण बोर्ड के पंजीकृत श्रमिकों की पुत्रियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करती है।

लाभ:

  • स्वजातीय विवाह के लिए ₹55,000।
  • अंतर्जातीय विवाह के लिए ₹61,000।
  • सामूहिक विवाह कार्यक्रम के अंतर्गत प्रति जोड़ा ₹65,000।

पात्रता:

  • पंजीकृत निर्माण कार्य करने वाले कामगार श्रमिक को कम से कम 365 दिनों की सदस्यता पूर्ण करनी चाहिए।
  • वधू की आयु कम से कम 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
  • लाभ अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह तक सीमित है।

आवेदन प्रक्रिया:

विवाह के एक वर्ष के भीतर आवेदन किया जा सकता है। आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र संबंधित कार्यालय में जमा करना होता है 

इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह में सहायता प्रदान करना और समाज में सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना है।

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